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धारावी पुनर्विकास परियोजना: गणेश नगर-मेघवाड़ी पुनर्वास में अपनाई गई प्रक्रिया को किया स्पष्ट

धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी)/स्लम पुनर्वास प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उन दावों को खारिज कर दिया कि गणेश नगर-मेघवाड़ी के निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल कर दिया गया था।

धारावी पुनर्विकास परियोजना: गणेश नगर-मेघवाड़ी पुनर्वास में अपनाई गई प्रक्रिया को किया स्पष्ट
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मुंबई। धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी)/स्लम पुनर्वास प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर उन दावों को खारिज कर दिया कि गणेश नगर-मेघवाड़ी के निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल कर दिया गया था।

डीआरपी के प्रशासनिक अधिकारी और तहसीलदार द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, तोड़फोड़ की कार्रवाई गुरुवार को कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए की गई। यह कार्रवाई महीनों तक चले सार्वजनिक नोटिस, व्यक्तिगत रूप से खाली करने की चेतावनी, प्रशासनिक सुनवाई और स्वेच्छा से दूसरी जगह जाने के लिए काउंसलिंग के बाद की गई।

प्राधिकरण के अनुसार, तोड़फोड़ की कार्रवाई कई औपचारिक चरणों के बाद की गई।

अप्रैल में, एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सेक्टर-6 के निवासियों को निर्देश दिया गया था कि वे किराए के समझौते करें और मानसून के मौसम में होने वाली असुविधा से बचने के लिए अपनी जगह खाली कर दें।

प्रभावित सभी निवासियों को औपचारिक रूप से जगह खाली करने के व्यक्तिगत नोटिस दिए गए।

6 जुलाई और 13 जुलाई को, उन निवासियों के लिए औपचारिक सुनवाई की गई जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

28 जुलाई को, तोड़फोड़ के सार्वजनिक नोटिस आधिकारिक तौर पर लगाए गए।

6 अगस्त को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। चिह्नित 16 ढांचों/झोपड़ियों में से, 12 निवासियों ने काउंसलिंग के बाद स्वेच्छा से अपनी जगह खाली कर दी।

कानूनी नोटिस मानने से लगातार इनकार करने वाले कब्जेदारों की बची हुई चार संरचनाओं को हटाने के लिए पुलिस की मदद ली गई।

इन संरचनाओं को हटाना बड़े सार्वजनिक और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने, और साथ ही माहिम और माटुंगा रेलवे जमीन पर पुनर्वास के लिए निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक जरूरी शर्त थी।

डीआरपी ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी नियमों के अनुसार, जो कब्जेदार उचित प्रक्रिया के बावजूद जगह खाली नहीं करते हैं, उन्हें कानून के तहत बेदखल किया जा सकता है और वे किराए में मदद और पुनर्वास के लाभ खो सकते हैं।

डीआरपी ने फिर से कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को किराए में मदद दी जाती है, चाहे उनकी पात्रता की स्थिति का अंतिम निर्णय कुछ भी हो।

जिन निवासियों की पात्रता की स्थिति अभी तय नहीं हुई है, उन्हें सक्षम सरकारी अधिकारियों के सामने दस्तावेजों की जांच पूरी करने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाते हैं।

अथॉरिटी ने चेतावनी दी कि लागू कानूनी नियमों के तहत जो कब्जेदार उचित नोटिस मिलने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद जगह खाली नहीं करते हैं, उन्हें कानून के तहत बेदखल किया जा सकता है और वे किराए में मदद और पुनर्वास के लाभ खो सकते हैं।


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