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नर्मदा जल विवाद: महाराष्ट्र को उकाई बांध से 5 टीएमसी पानी मिलेगा, केंद्र ने सीएम फडणवीस के आग्रह पर जारी किए निर्देश

महाराष्ट्र को पानी के हिस्से में बड़ी राहत देते हुए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार, राज्य को उकाई बांध से 5 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) पानी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

नर्मदा जल विवाद: महाराष्ट्र को उकाई बांध से 5 टीएमसी पानी मिलेगा, केंद्र ने सीएम फडणवीस के आग्रह पर जारी किए निर्देश
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मुंबई। महाराष्ट्र को पानी के हिस्से में बड़ी राहत देते हुए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार, राज्य को उकाई बांध से 5 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) पानी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किए गए जोरदार आग्रह के बाद नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की उच्च स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री की मांग के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पानी छोड़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए।

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के मूल निर्णय के तहत महाराष्ट्र को कुल 10 टीएमसी पानी का हिस्सा स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 5 टीएमसी नर्मदा-तापी डायवर्जन नहर योजना के माध्यम से और 5 टीएमसी सीधे उकाई बांध से लिया जाना था।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि नियमों के अनुसार पानी छोड़ने का निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक संयुक्त बैठक में पहले ही तय किया गया था।

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा परियोजना के प्रति राज्य की जिम्मेदारियों के बारे में अपडेट जानकारी के साथ महाराष्ट्र का पक्ष प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने उकाई बांध से महाराष्ट्र को उसके निर्धारित जल हिस्से का अधिकार दोहराया।

उन्होंने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र को उकाई बांध से अपने निर्धारित जल हिस्से का हकदार है। हमने केंद्रीय मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री से इसके लिए औपचारिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया था।”

प्रस्तुति के बाद, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने महाराष्ट्र के अधिकार की पुष्टि की और राज्य के हिस्से का जल तत्काल जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए।


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