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महाराष्ट्र : मिलावटी दूध के लिए तीन साल जेल की सजा पर विचार

 महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने मंगलवार को कहा कि सरकार मिलावटी दूध के खतरे को एक गैर जमानती अपराध बनाने की योजना बना रही है

महाराष्ट्र : मिलावटी दूध के लिए तीन साल जेल की सजा पर विचार
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मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने मंगलवार को कहा कि सरकार मिलावटी दूध के खतरे को एक गैर जमानती अपराध बनाने की योजना बना रही है जिसमें तीन साल जेल की सजा का प्रावधान हो सकता है। वर्तमान में दूध में मिलावट एक जमानती अपराध है, जिसके लिए सिर्फ छह महीने की जेल का प्रावधान है। इसे अब सरकार बदलने की योजना बना रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य अमीत साटम द्वारा ध्यानाकर्षण नोटिस में उठाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बापट ने विधानसभा को सूचित किया कि अगर सजा की अवधि बढ़ाकर तीन साल कर दी जाएगी तो आरोपी के पास जमानत की गुंजाइश नहीं होगी।

कई सदस्यों ने इस तरह के अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की लेकिन मंत्री ने कहा कि उम्र कैद के प्रावधान के साथ कानून बनाने में कठिनाइयां हो सकतीं हैं।

बापट ने कहा कि वर्तमान में राज्य में मिलावटी दूध को जांचने के लिए केवल चार ही मोबाइल वैन हैं और यह भी नियमित अंतराल पर नहीं किया जा रहा है।

हालांकि, उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वह विभाग को नियमित अंतराल पर जांच करने के लिए निर्देश देंगे। बापट ने कहा, "मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में वैन में ले जाए जा रहे दूध की यह वैन अधिक गहनता से परीक्षण करेंगी।"

साटम के मुताबिक, मुंबई में आने वाला 30 फीसदी दूध मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।


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