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मदुरै ट्रेन अग्निकांड : रसोई गैस सिलेंडर ले जाने पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज

सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मदुरै ट्रेन के डिब्बे में रसोई गैस सिलेंडर ले जाने के आरोप में टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है

मदुरै ट्रेन अग्निकांड : रसोई गैस सिलेंडर ले जाने पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज
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चेन्नई। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मदुरै ट्रेन के डिब्बे में रसोई गैस सिलेंडर ले जाने के आरोप में टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

गैस सिलेंडर के कारण ट्रेन के कोच में आग लग गई थी, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

ऑपरेटर के खिलाफ आईपीसी और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस बीच 9 तीर्थयात्रियों के शव को चेन्नई से लखनऊ भेजा गया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 3 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। तीर्थयात्रियों के जत्थे में कई लोगों के लापता पाए जाने के बाद मृतकों की पहचान की जा रही है।

दक्षिण रेलवे के रेलवे सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी मदुरै में हैं। वह कोच का निरीक्षण कर रहे हैं और बचे लोगों से बात कर रहे हैं। चौधरी रेलवे अस्पताल और मदुरै के सरकारी राजाजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिले।


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