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मद्रास हाईकोर्ट ने द्रमुक सांसद के खिलाफ शिकायत रद्द करने से किया इंकार

मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के लोकसभा सदस्य डी.एम. कथिर आनंद के खिलाफ कर चोरी के मामले में आयकर विभाग द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है

मद्रास हाईकोर्ट ने द्रमुक सांसद के खिलाफ शिकायत रद्द करने से किया इंकार
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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के लोकसभा सदस्य डी.एम. कथिर आनंद के खिलाफ कर चोरी के मामले में आयकर विभाग द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

श्री आनंद के खिलाफ निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कथित तौर पर रिटर्न दाखिल नहीं करने और कर चोरी के आरोप के लिए 2016 में वेल्लोर में न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने 2017 से उच्च न्यायालय में लंबित सांसद की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 278ई के तहत दोषी याचिकाकर्ता को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकदमे की कार्रवाई का सामना करके ही पलटा जा सकता है।


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