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मद्रास उच्च न्यायालय के खंडित आदेश से निराश नही: दिनाकरन

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्ना द्रमुक) से दरकिनार नेता टी.टी.वी. दिनाकरण ने आज कहा कि एआईएडीएमके के 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय के खंडित आदेश से निराश नही: दिनाकरन
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चेन्नई। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्ना द्रमुक) से दरकिनार नेता टी.टी.वी. दिनाकरण ने आज कहा कि एआईएडीएमके के 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के खंडित आदेश से वह निराश नहीं हैं।

यह भी पढ़ें--18 अयोग्य विधायकों के मामले में पलानीस्वामी सरकार को बड़ी राहत, फैसला में विरोधाभास

मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखने के आदेश दिए, वहीं पीठ के अन्य न्यायाधीश एम. सुंदर ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को अवैध बताया।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि विरोधाभाषी निर्णय की वजह से, इस मामले को अन्य पीठ को स्थांतरित किया जाएगा।

दिनाकरण ने यहां मीडिया से कहा, "जन-विरोधी सरकार को कुछ और महीने का विस्तार मिल गया है। यह हमारे लिए निराशा नहीं है। हमने 50 प्रतिशत विजय प्राप्त कर ली है।"


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