विधायक बंद मामला: मद्रास हाई कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के विधायकों को एक जगह ‘बंद’ करने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से कल इनकार कर दिया।
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के विधायकों को एक जगह ‘बंद’ करने के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से कल इनकार कर दिया, न्यायमूर्ति एम जयचंद्रन और न्यायमूर्ति टी मातिवनन की पीठ ने तत्काल सुनवाई की आवश्यकता पर प्रश्न खड़ा करते हुये कहा कि इस मामले को सामान्य मामलों की तरह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तो इस पर सुनवाई की जा सकेगी।
तमिलनाडु सरकार ने न्यायालय को बताया कि अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में हिस्सा लेने वाले विधायक शहर स्थित विधायक हॉस्टल में मौजूद हैं तथा वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है ।
राज्य के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेलवम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिये स्वयं पर दबाव बनाये जाने की बात कहते हुये पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंके जाने के परिप्रेक्ष्य में शशिकला ने यह बैठक बुलाई थी । इससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता के बालू ने न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा था कि पार्टी विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है जबकि उन्हें आजाद होना चाहिये।


