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17 नवंबर से पहले मद्रास हाई कोर्ट का निकाय चुनाव कराने का आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के स्थानीय निकाय चुनाव इस साल 17 नवंबर से पहले कराने का आदेश दिया है
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के स्थानीय निकाय चुनाव इस साल 17 नवंबर से पहले कराने का आदेश दिया है। अदालत ने तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग को 18 सितंबर से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश भी दिया।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के आर.एस. भारती ने जल्द से जल्द स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह भी आदेश दिया कि उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।स्थानीय निकाय चुनाव बीते साल अक्टूबर में कराए जाने थे।
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