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ट्विशा शर्मा केस : पिता नवनीधि शर्मा ने कहा, हमें सीबीआई की चल रही जांच पर भरोसा

पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके परिवार ने मंगलवार को एक बार फिर शुरुआती जांच में संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत खामियों के आरोप दोहराए

ट्विशा शर्मा केस : पिता नवनीधि शर्मा ने कहा, हमें सीबीआई की चल रही जांच पर भरोसा
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भोपाल। पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके परिवार ने मंगलवार को एक बार फिर शुरुआती जांच में संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत खामियों के आरोप दोहराए। साथ ही, परिवार ने मामले की जांच कर रही सीबीआई पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि सच्चाई सामने आएगी।

भोपाल की एक अदालत में कार्यवाही में शामिल होने के बाद आईएएनएस से ​​बात करते हुए ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा कि परिवार लगातार यह कहता रहा है कि आरोपी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के प्रभाव से जांच प्रभावित थी।

उन्होंने कहा, "हमारा पहले दिन से यही रुख रहा है कि गिरिबाला सिंह के प्रभाव के कारण जांच में संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियात्मक अनियमितता थी। ये चिंताएं हाल ही में नहीं उठाई गईं। हम शुरू से ही यही कहते आ रहे हैं।"

नवनिधि शर्मा और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा सुनवाई में शामिल होने के लिए दिल्ली से भोपाल आए।

जांच के शुरुआती चरणों को लेकर परिवार की चिंताओं के बावजूद नवनिधि शर्मा ने कहा कि वह अभी सीबीआई की जांच के तरीके से संतुष्ट हैं। आशा करते हैं कि ट्विशा को न्याय मिलेगा। एजेंसी अपना काम कर रही है और हमें विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सच्चाई सामने आएगी।

उन्होंने जोर दिया कि परिवार मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से संयम बरत रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और ऐसे बयान देने से बच रहे हैं जो कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि जांच बिना किसी बाहरी दबाव के जारी रहे।

सुनवाई के दौरान ट्विशा की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शुभांग दीक्षित ने पत्रकारों को बताया कि सीबीआई ने अदालत को सूचित किया है कि उसे अभी तक दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कार्यवाही के दौरान सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने जेल के अंदर समाचार पत्रों और कानूनी परामर्शों तक पहुंच के संबंध में चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के पूर्ण संस्करण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और अपने वकीलों से मुलाकात के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

गिरिबाला ने अपने बचाव पक्ष के बेहतर समन्वय के लिए अपने बेटे और सह-आरोपी समर्थ सिंह के साथ-साथ अपने वकील से मिलने की अनुमति भी मांगी। इसके अलावा उन्होंने ट्विशा के परिवार के सदस्यों के सार्वजनिक बयानों पर आपत्ति जताई और अदालत से उचित निर्देश देने का आग्रह किया।

मामले की सीबीआई जांच जारी रहने के मद्देनजर अदालत ने मंगलवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी।


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