मध्यप्रदेश : भूमि संबंधित विवाद में हत्या के आरोप में उम्रकैद
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की एक अदालत ने भूमि संबंधित विवाद में एक युवक की जला कर हत्या करने के आरोप में आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है

शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की एक अदालत ने भूमि संबंधित विवाद में एक युवक की जला कर हत्या करने के आरोप में आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने कल शाम सुनाए अपने फैसले में आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार स्थानीय इंदौर खाना क्षेत्र के पीरोड गांव में 14 मार्च 2016 को भूमि संबंधी विवाद के चलते आरोपी पिता फुलवा जाटव (80) और उसके बेटे नवल जाटव ने मुकेश जाटव (30) के घर में घुसकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था।
मुकेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत्यु पूर्व कथन में उसने पिता-पुत्र के खिलाफ बयान दिए थे।
बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया, जहां दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।


