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मध्यप्रदेश: भ्रष्टाचार मामले में बैंक प्रबंधक को 4 साल की सज़ा

मध्यप्रदेश के रायसेन जिला न्यायालय ने एक बैंक के प्रबंधक को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है

मध्यप्रदेश: भ्रष्टाचार मामले में बैंक प्रबंधक को 4 साल की सज़ा
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रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिला न्यायालय ने एक बैंक के प्रबंधक को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने कल अभियुक्त फूलचंद कोष्टा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक सतपुड़ा-नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खरबई तहसील को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर 4 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी शाखा प्रबंधक ने वर्ष 2011 में किसान भैयालाल के एक परिजन के किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

किसान की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को 26 नवंबर 2011 को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त ने 8 मई 2013 को यह मामला जिला न्यायालय रायसेन में दायर किया था।


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