मध्यप्रदेश :लोक अदालत में बिजली चोरी प्रकरणों का करना होगा आवेदन
मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों पर बिजली चोरी के प्रकरण बने होने

विदिशा । मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों पर बिजली चोरी के प्रकरण बने होने पर उन्हें लोक अदालत में आवेदन देना होगा, जिसके बाद ही उन्हें बिजली बिल माफी का लाभ मिल सकेगा।
अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डी पी एस गौर ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों पर बिजली चोरी के प्रकरण बने होंगे तो उन्हें सीधे बिजली बिल माफी का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें लोक अदालत में आवेदन देना होगा, सुनवाई के बाद इन प्रकरणों को खारिज किया जाएगा, इसके बाद ही हितग्राही को बिजली बिल माफी का लाभ मिल पाएगा।
श्री गौर ने बताया कि जिले के विभिन्न न्यायालयों में बिजली चोरी के 20 हजार प्रकरण चल रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री संबल योजना के हितग्राही भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के हितग्राहियों को स्वयं आकर लोक अदालत में आवेदन देना होगा, आवेदन के साथ उन्हें संबल योजना में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके बाद अदालत बिजली कंपनी से जानकारी लेकर प्रकरणों का निराकरण करेगी।
विदिशा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूत्रों ने कहा कि जिले में इस तरह के प्रकरणों का त्वरित निराकरण के व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं।


