मध्यप्रदेश: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने छह साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी ठहराए गए एक युवक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने छह साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी ठहराए गए एक युवक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके औहरिया के न्यायालय ने कल मामले में सुनवाई करते हुए साल भर पुराने इस मामले में आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि एक मार्च 2017 की शाम बच्ची रौन निवासी आरोपी संतोष दौहरे के घर टीवी देखने गई थी।
कुछ देर बाद बच्ची रोती हुई घर आई और मां को घटना के बारे में बताया। मां ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया।
वहीं जिला न्यायालय के प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने हत्या के एक मामले में जुर्म साबित होने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो अन्य को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक ने बताया कि 21 जून 2013 को भारौली खुर्द गांव निवासी गिरंद सिंह अपने पिता प्रेम सिंह, भाई शंकर सिंह के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से पूजा के लिए जा रहे थे।
भारौली में आरोपी रामनाथ सिंह, रमाशंकर सिंह राजावत, गुणाकेश सिंह, रिंकू सिंह राजावत, लवकुश सिंह, रामपाल सिंह ने घेरकर ट्रैक्टर रुकवा लिया।
ट्रैक्टर रुकते ही आरोपी रिंकू सिंह ने बंदूक से गोली चलाई, जिससे ट्रैक्टर चला रहे शंकर सिंह की मौत हो गई थी।
न्यायालय ने आरोप साबित होने पर रिंकू सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी लवकुश और रमाशंकर को 3 माह कैद और 250 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


