अदालत में हाजिर नहीं होने पर मंत्री आजम के खिलाफ वारण्ट
लखनऊ ! उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एवं जल निगम के चेयरमैन मोहम्मद आज़म खां के खिलाफ आज उच्च न्यायालय ने एक मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण वारन्ट जारी किया है।

लखनऊ ! उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एवं जल निगम के चेयरमैन मोहम्मद आज़म खां के खिलाफ आज उच्च न्यायालय ने एक मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण वारन्ट जारी किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वारंट जारी कर मंत्री आजम खां को छह मार्च को अदालत में तलब किया है। न्यायालय द्वारा बुलाए जाने के बावजूद भी उपस्थित न होने पर यह कार्रवाई की है।
उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर जल निगम के अभियंता के सेवा सम्बन्धी मामले में मंत्री आजम खां, जल निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अभियंता को तलब किया था। सुनवाई के समय आज मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक उपस्थित हुए जबकि मो0 आजम खां उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल निगम के चेयरमैन आजम खां को वारन्ट जारी कर दिया।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति रविंद्र नाथ मिश्रा द्वितीय की खंडपीठ ने जल निगम की ओर से दायर याचिका पर आज यह आदेश दिए।
गौरतलब है कि जल निगम के अधिशाषी अभियंता धीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई थी। याची ने राज्य सेवा अधिकरण में याचिका दायर कर कहा कि याची धीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभाग द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं है। कई अन्य खामियों की भी बात याची के वकील सविता जैन ने अधिकरण के समक्ष रखी। सुनवाई के बाद अधिकरण ने याचिका स्वीकार कर ली थी। इस आदेश के खिलाफ जल निगम की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई।
जलनिगम की ऒर से कहा गया कि जलनिगम द्वारा जारी आदेश जिससे याची के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही थी सही है। दस्तावेजों में कई अनियमितता पाए जाने पर अदालत ने पिछली 17 फरवरी को अदालत ने अधिकारियों के साथ चेयरमैन आजम खां को भी तलब किया था। इस मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी।


