उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल अवैध बूचडखानों पर ही पाबंदी लगायी है
लखनऊ ! उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने अाज यहां उच्च न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हित में कार्य कर रही है

लखनऊ ! उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने अाज यहां उच्च न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हित में कार्य कर रही है और लोगों को खाने के लिए शुद्ध मीट मिले इसके लिए केवल अवैध बूचडखानों पर ही पाबंदी लगायी गयी है जबकि लाइसेंस शुदा स्लाटर हाउसों को चलाने की अनुमति है।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुनवाई जारी रखते हुए कल भी सुनवाई के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने बूचडखानों एवं गोश्त की बंद दुकानों के संबंध में मोहम्मद मुस्तफा तथा अन्य की ओर से दायर याचिका पर आज यह आदेश दिए।
दायर याचिका में मांग की गई है कि स्लाटर हाउसों के लाइसेंस दिए जायें। कहा गया है कि शहर में चल रही गोश्त की दुकानों तथा बूचडखानों के लाइसेंस नवीनीकरण किये जाने की मांग नगर निगम एवं राज्य सरकार से की थी। यह भी कहा गया कि गत 31 मार्च को गोश्त की दुकानों के लाइसेंस की अवधि पूरी हो गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि याचीगणों ने गोश्त दुकानों के नवीनीकरण की मांग की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। कहा गया कि नवीनीकरण न हो पाने की वजह से गोश्त की दुकानें नहीं चल पा रही हैं जिससे याची को परेशानी हो रही है। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि फ़ूड सेफ्टी एक्ट तथा केंद्रीय प्रदूषण अधिनियम को देखते हुए सरकार स्वयं कार्य कर रही है। इसमें आम जनता की सहूलियतों का ध्यान रखा जायेगा। याची की ओर से कहा गया कि शीघ्र लाइसेंस दिए जायें। मामले की सुनवाई जारी है।


