लव जिहाद को लेकर यूपी में अध्यादेश मंजूर, कानून हुआ लागू
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब सरकार के किए वादे पूरे हो चुके हैं

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब सरकार के किए वादे पूरे हो चुके हैं। जी हां आज शनिवार को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून बन गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि अब उनके शासनकाल में लव जिहाद जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा ताकि हिंदू लड़कियों को इस धोखे का शिकार न होना पड़े। झूठ बोलकर, झांसा देकर या छल-प्रपंच कर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। इसी लव जिहाद को खत्म करने के लिए यूपी कैबिनेट में अध्यादेश लाया गया और अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का अध्यादेश कानून बन गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटले ने लव जिहाद अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लव जिहाद अपराध की श्रेणी में आ गया है। अब लव जिहाद के मामलों को एक अपराध के रुप मं देखा जाएगा।
इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी अमान्य भी घोषित कर दी जाएगी। पहले यूपी सरकार ने मंगलवार को ही शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि ये अध्यादेश कैबिनेट में पास हुआ फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई है और अब इस अध्यादेश को अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।


