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ओडिशा में 8 अप्रैल से काम करने लगेगा लोकायुक्त
ओडिशा सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि प्रदेश में आठ अप्रैल से लोकायुक्त का काम करने लगेगा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि प्रदेश में आठ अप्रैल से लोकायुक्त का काम करने लगेगा। प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी और यह आठ अप्रैल से काम करने लगेगा।
मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद पधी ने कहा, "सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करके लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी दी है।"
ओडिशा के महाधिवक्ता सूर्य प्रसाद मिश्रा ने कहा कि लोकायुक्त चयन समिति की बैठक मंगलवार को होगी।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, विपक्ष के नेता नरसिंह मिश्रा, विधानसभाध्यक्ष प्रदीप आमत, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एस. झावेरी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अनंग पटनायक मौजूद रहेंगे।
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