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लोकसभा ने फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल पास किया

लोकसभा ने मंगलवार को फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल पास कर दिया

लोकसभा ने फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल पास किया
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नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। विधेयक को 18 जुलाई, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह राज्य सरकारों को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है, और केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में अधिनियम के लागू होने की तारीखों को अधिसूचित करने का अधिकार है।

संसद में बोलते हुए, कानून मंत्री किरेन रिजुजू ने लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की है जो मामलों के तेजी से निपटान के बावजूद 5 करोड़ तक पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि निपटान की दर भी अधिक है लेकिन मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं।

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करती है लेकिन वह किसी की नियुक्ति नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास उचित परिश्रम की प्रक्रिया भी है और सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार है।

यह विधेयक 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश राज्य और 12 सितंबर, 2008 से नागालैंड राज्य में अधिनियम का विस्तार करना चाहता है।

दोनों राज्यों में फैमिली कोर्ट की स्थापना इन तारीखों से पूर्वव्यापी रूप से मान्य होगी। दोनों राज्यों में अधिनियम के तहत की गई सभी कार्रवाई, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, और परिवार न्यायालयों द्वारा पारित आदेश और निर्णय भी शामिल हैं, को भी इन तारीखों से पूर्वव्यापी रूप से मान्य माना जाएगा।


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