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लॉकडाउन में वकीलों की आर्थिक तंगी से उबारने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार

न्यायालय का मानना है कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है।

लॉकडाउन में वकीलों की आर्थिक तंगी से उबारने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार
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प्रयागराज। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी से उबारने के लिए 20-20 हजार रुपए की सहायता दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया ।

न्यायालय का मानना है कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है। मामले को रेगुलर बेंच को रेफर करते हुए 15 अप्रैल के बाद सुनवाई के लिए कहा है। याचिका कानपुर के अधिवक्ता पवन कुमार तिवारी ने दाखिल की थी । उन्होंने अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 14 के तहत याचिका दाखिल कर कहा था कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन कि वजह से वकीलों की आमदनी ठप हो गई है । तमाम अधिवक्ता ऐसे हैं जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी हो रही है। क्योंकि अदालत खुली रहने पर रोज वह जरूरत भर का ही कमा पाते इस स्थिति में सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह प्रत्येक अधिवक्ता को 20000 की सहायता दे। अदालत ने इस मामले को अर्जेंट नहीं माना है।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते उच्च न्यायालय समेत सभी अदालतें बंद है ।


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