Top
Begin typing your search above and press return to search.

लॉकडाउन 4.0, रामगढ़ जिले में धारा 144 लागू

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं इसके रोकथाम के लिए जारी देशव्यापी लॉक डाउन में गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश आलोक में झारखंड के रामगढ़ जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है।

लॉकडाउन 4.0, रामगढ़ जिले में धारा 144 लागू
X

रामगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं इसके रोकथाम के लिए जारी देशव्यापी लॉक डाउन में गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश आलोक में झारखंड के रामगढ़ जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी कीर्तिश्री ने बुधवार को कहा कि लॉक डाउन के कुछ विशेष प्रावधानों के पालन के लिए जिले में धारा 144 लागू किया गया है। इस दौरान जिले में आवश्यक सेवाओं एवं कार्यों को छोड़कर सभी लोगों के शाम सात बजे से प्रातः सात बजे की अवधि तक घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

सुश्री कीर्तिश्री ने बताया कि जिले के समस्त क्षेत्र में 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लॉकडाउन की अवधि में (आवश्यक जरूरतों एवं चिकित्सा कारणों को छोड़कर) घर से निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में सभी थाना एवं आउट पोस्ट प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it