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अन्नदाता की बात सुनें और कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करें : गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है

अन्नदाता की बात सुनें और कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करें : गहलोत
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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

श्री गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये तीनों नये कृषि कानूनों, राज्य सरकार द्वारा उनमें किये गये संशोधनों और किसान आंदोलन को लेकर श्री मोदी को पत्र लिखा है।

श्री गहलोत ने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों बिलों को किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा किये बिना ही लाया गया। संसद में विपक्षी पार्टियों द्वारा इन बिलों को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग को भी सरकार ने नजरअंदाज किया। इन अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, जिसके कारण किसानों में अविश्वास पैदा हुआ है। इन कानूनों के लागू होने से किसान सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स पर निर्भर हो जायेगा। साथ ही, प्राइवेट मंडियों के बनने से दीर्घ काल से चली आ रहीं कृषि मंडियों का अस्तित्व भी खत्म हो जायेगा। इसके कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा।

उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा तीनों नये कृषि कानूनों और सिविल प्रक्रिया संहिता में किये गये संशोधनों के बारे में भी लिखा है। श्री गहलोत ने लिखा है कि राज्य सरकार ने इन संशोधनों में किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान ने संविदा खेती में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया है। किसी विवाद की स्थिति में पूर्ववत मंडी समितियों और सिविल न्यायालयों के पास सुनवाई का अधिकार होगा, जो किसानों के लिये सुविधाजनक है। मंडी प्रांगणों के बाहर होने वाली खरीद में भी व्यापारियों से मंडी शुल्क लिया जायेगा। संविदा खेती की शर्तों का उल्लंघन या किसानों को प्रताड़ित करने पर व्यापारियों और कंपनियों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और सात साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है।

केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के अतिरिक्त दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन किया गया है, जिससे पांच एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को कर्ज ना चुका पाने पर कुर्की से मुक्त रखा गया है।

श्री गहलोत ने लिखा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जब जीडीपी विकास दर -7.5 प्रतिशत रही है तब भी कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस मुश्किल दौर में भी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दे रहे अन्नदाता को इस तरह का प्रतिफल नहीं देना चाहिये। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि किसानों के हित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इन कानूनों पर पुनर्विचार करें।


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