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कांग्रेस के लिलोठिया गुरु रविदास स्थल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने गुरु रविदास मंदिर के पुननिर्माण व फिर से स्थापना तक पवित्र स्थल पर पूजा करने के लिए अनुमति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

कांग्रेस के लिलोठिया गुरु रविदास स्थल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
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नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने गुरु रविदास मंदिर के पुननिर्माण व फिर से स्थापना तक पवित्र स्थल पर पूजा करने के लिए अनुमति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लिलोठिया पूर्व विधायक हैं। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर द्वारा दायर याचिका में उन्हें एक पक्षकार के रूप में शामिल करने की मांग करते हुए अर्जी दी है। तंवर ने तुगलकाबाद वन क्षेत्र के संरक्षित भूमि पर गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की है।

अपनी याचिका में लिलोठिया ने गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण होने तक पवित्र स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने संबंधित प्रशासन से पवित्र स्थल पर मूर्तियों की फिर से स्थापना करने के निर्देश देने की मांग की है।

मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शीर्ष अदालत के आदेश के बाद 10 अगस्त को ढहा दिया।

बहस में इस पर जोर देते हुए ढहाया जाना शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन था, लिलोठिया ने पवित्र स्थल का तिरस्कार करने को लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की।

कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा, "गुरु रविदास मंदिर को कथित तौर पर 10 अगस्त को गिराया गया, ऐसा अदालत के आदेश पर किया गया। यह प्रस्तुत किया गया है अदालत ने कहा था कि परिसर को कल खाली कराया जाए और संरचना को डीडीए द्वारा पुलिल की मदद से हटाया जाए।"

इस याचिका को वकील रोशन संथालिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि लिलोथिया का संत गुरु रविदास व उस पवित्र स्थल पर जहां गुरु रविदास रहे हैं, उसमें गहरी आस्था है।


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