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हत्या मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा​​​​​​​

बिहार में वैशाली जिले की तदर्थ अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

हत्या मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा​​​​​​​
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हाजीपुर। बिहार में वैशाली जिले की तदर्थ अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

तदर्थ अदालत के न्यायाधीश विपिन दत्त पाठक ने यहां मामले में सुनवाई के बाद मुन्ना की सिंह की हत्या के आरोप में बच्चू सिंह को यह सजा सुनायी है।

गौरतलब है कि दोषी ने भूमि विवाद को लेकर 17 जनवरी 1997 को जिले के नगर थाना क्षेत्र के मरई गांव निवासी मुन्ना सिंह का अपहरण कर लिया था और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मुन्ना सिंह का शव चार दिन पूर्व दियारा क्षेत्र से बरामद किया गया था।

इस सिलसिले में मृतक के भाई के बयान पर संबंधित थाना में बच्चू सिंह समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसमें से तीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।


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