डेढ़ साल की बच्ची से रेप के आरोप में दोषी को उम्रकैद
महाराष्ट्र में नागपुर की एक अदालत ने एक 18 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसे जंगल में फेंकने के मामले में दोषी युवक को मृत्युपर्यंत -उम्र कैद की सजा आज सुनायी

नागपुर। महाराष्ट्र में नागपुर की एक अदालत ने एक 18 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसे जंगल में फेंकने के मामले में दोषी युवक को मृत्युपर्यंत -उम्र कैद की सजा आज सुनायी।
यौन अपराध बाल सुरक्षा (पीओसीएसओ) अदालत के न्यायाधीश शेखर मुनघटे ने उम्रकैद की सजा के साथ ही 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
नागपुर के न्यायिक इतिहास में पहली बार इस जघन्य अपराध के लिए इतनी कठोर सजा सुनायी गयी। अभियोजन के मुताबिक भंडारा मार्ग की यह घटना ढाई वर्ष पहले की है।
अभियुक्त मिथुन उर्फ धनंजय खांबन निसाद छत्तीगसढ का रहने वाला है और अपने अभिभावकों के साथ यहां ईंट बनाने की मजदूरी करने के लिए आया था।
पीड़िता अपने दो भाइयों के साथ 24 अप्रैल 2015 को रात आठ बजे खेल रही थी। निषाद वहां अाया और बच्ची को लेकर भाग खडा हुआ।
बच्ची के एक भाई ने तुरंत अभिभावकों को इसकी सूचना दी। बच्ची के अभिभावकों ने मिथुन और लडकी को खोजना शुरू कर दिया।
रात दास बजे उन लोगों ने मिथुन को पकड लिया और लडकी के संबंध में पूछताछ करना शुरू कर दिया लेकिन उसने लडकी के संबंध में अज्ञानता प्रकट की।
दूसरे दिन सुबह छह बजे एक अन्य मजदूर गणेश जो जंगल में शौच के लिए गया था उसने बच्ची को बेहोशी की हालत में पाया। गणेश ने बच्ची को उठा कर उसके अभिभावकों के हवाले किया।


