उत्तर प्रदेश में युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने चार साल पहले जमीनी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने चार साल पहले जमीनी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने आज कहा कि बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के गंछा गांव में 11 जून 2015 को जमीनी विवाद के चलते युवक राजू निषाद (35) को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी गुन्नी निषाद को आजीवन कारावास की सजा के और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई देवीदीन ने थाने में दर्ज कर कहा था कि उसके भाई राजू की जमीन में गुन्नी ने जबरन मकान बना लिया है और विरोध करने पर नदी में नहाने जाते समय लाइसेंसी एक नली बंदूक से गोली मार दी।
इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए थे।


