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माफिया रणदीप भाटी समेत चार को आजीवन कारावास, 2013 में सपा नेता चमन भाटी की घर में की थी हत्या

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की 2013 में घर में घुसकर हत्या करने के मामले में सोमवार को माफिया रणदीप भाटी रिठौरी और उसके गैंग के चार कुख्यातों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

माफिया रणदीप भाटी समेत चार को आजीवन कारावास, 2013 में सपा नेता चमन भाटी की घर में की थी हत्या
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ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की 2013 में घर में घुसकर हत्या करने के मामले में सोमवार को माफिया रणदीप भाटी रिठौरी और उसके गैंग के चार कुख्यातों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की 24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। रणदीप रिठौरी समेत पांच हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी।

इस हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उस दिन हमलावर 35 वर्षीय चमन भाटी के घर की चारदीवारी फांद गए थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) ने बताया कि यह हमला ऐसे दिन हुआ जब उनकी सुरक्षा में लगे दो गनर छुट्टी पर थे। चमन भाटी पहले प्रॉपर्टी व्यवसाय में थे। उनकी जान को खतरा होने के कारण सरकार की ओर से गनर उपलब्ध कराए गए थे।

गौरतलब है कि चमन भाटी के बहनोई की कुछ हमलावरों ने साल 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड में गांव के तत्कालीन प्रधान बिल्लू सिंह और उसके बेटे को आरोपी बनाया गया था। चमन भाटी के परिवार के सदस्यों ने तब पुलिस को बताया था कि बिल्लू सिंह वास्तव में चमन भाटी को मारने आया था। लेकिन, गलती से उसके बहनोई की हत्या कर दी थी।

गौतमबुद्धनगर के तत्कालीन एसपी देहात ब्रजेश सिंह ने बताया था कि यह दोनों हत्याएं पुरानी दुश्मनी के कारण की गई थी।

जिला न्यायालय ने सपा नेता की हत्या के मामले में रणदीप भाटी रिठौरी, कुलवीर भाटी, उमेश पंडित, योगेश डाबरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोष मुक्त किया है। जिनमें जुगला, यतेन्द्र और हरेंद्र शामिल हैं।


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