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बालिका से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक अदालत ने पांच वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में आज आरोपी को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है

बालिका से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
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उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक अदालत ने पांच वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में आज आरोपी को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार महाकाल थाना क्षेत्र में ईट भट्टे पर काम करने वाले परिवार की पांच वर्ष की बालिका को रात में उठाकर ले जाने के मामले में महाकाल थाना पुलिस ने सात जून को अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस और बालिका के परिजनों ने उसकी तलाश का प्रयास किया लेकिन बालिका नहीं मिली। बालिका का शव अगले दिन दोपहर में क्षिप्रा नदी में मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल की और एक आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

इस मामलेे में अदालत की एससीएसटी .पीओए. एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय ने सुनवाई के दौरान शिवा को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास सहित धारा 302 में मृत्यु पर्यन्त तक कारावास तथा एक हजार पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


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