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शिक्षक की हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने सेवानिवृत शिक्षक की हत्या के मामले में आरोपी ठहराए गए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

शिक्षक की हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने सेवानिवृत शिक्षक की हत्या के मामले में आरोपी ठहराए गए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश डॉ कुलदीप जैन ने कल इस मामले की सुनवाई में पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और 14 गवाहों के आधार पर हत्यारोपी विकास राजावत और कौशल कुमार शाक्य को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया।

अभियोजन के अनुसार शहर के लहार रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास रहने वाले सेवानिवृत शिक्षक वीरेन्द्र सिंह तोमर (65) जो अपने घर में अकेला रहता था। उसके संपर्क में शहर के दो युवक विकास राजावत (19) और कौशल कुमार शाक्य (23) आए।

दोनों युवकों का शिक्षक से अनैतिक संबंध बन गए थे। एक फरवरी 2016 की रात्रि दोनों ने शिक्षक से अनैतिक संबंध बनाने के बाद पैसे के लेनदेने को लेकर शिक्षक की कुल्हारी से हत्या कर दी।

घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक शिक्षक के छह हजार रूपए और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गये। अंधे कत्ल को लेकर शहर में दहशत फैल गई । इसके बाद देहात थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में इसका खुलासा किया था।


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