हत्या के मामले में 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की एक अदालत ने एक आदिवासी की हत्या के मामले में आरोपी अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की एक अदालत ने एक आदिवासी की हत्या के मामले में आरोपी अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर बी कुमार ने कल इस मामले की सुनवाई में किसनू आदिवासी की हत्या करने वाले अभियुक्त नामी आदिवासी को आजीवन कारावास के साथ दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के ग्राम देवपुरा में गत 10 जून को नामी आदिवासी उसकी पत्नी फूलवती, उसके पुत्र कप्तान और एक अन्य युवक बादशाहा ने किसनू आदिवासी की मारपीट करके उसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी।
बताया गया है कि किसनू ने आरोपियों से अपनी उधारी के पैसे वापस मांगे थे।
इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करके चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में न्यायालय ने नामी आदिवासी को दोषी करार दिया, वहीं अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


