पत्नीहंता को आजीवन कारावास
पहली पत्नी की मृत्यु उपरांत उसकी बहन से विवाह करने वाले व्यक्ति ने दूसरी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया

कोरबा। पहली पत्नी की मृत्यु उपरांत उसकी बहन से विवाह करने वाले व्यक्ति ने दूसरी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसकी हत्या के आरोप में आजीवन करावास की सजा आरोपी को सुनाई गई है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रजगामार पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पतरापाली निवासी अवल सिंह कंवर की पहली पत्नी की मृत्यु होने उपरांत उसने अपनी साली तुलसी बाई से विवाह किया था। तुलसी बाई से पांच वर्ष की पुत्री कौशल्या है। घटना दिनांक 7 अगस्त 2017 को कौशल्या ने अपने बड़े पिता कमल सिंह के घर आकर बताया था कि उसकी मां को पिता मार रहा है।
जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो अवल सिंह घर में किसी को घुसने नहीं दे रहा था व भीतर तुलसी बाई की लाश पड़ी थी। मामले में पुलिस ने कमल सिंह की रिपोर्ट पर धारा 302 भादवि का जुर्म दर्ज कर विवेचना की। विवेचना बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया।
विचाराधीन प्रकरण में सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी अवल सिंह कंवर पिता धनऊ राम को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जाएगा।


