बलवा और हत्या के आरोपी दो भाइयों को उम्रकैद
घर में घुसकर बलवा करने और जानलेवा हमले से एक व्यक्ति की मौत हो जाने विचाराधीन मामले में न्यायालय ने आरोपी दो भाईयों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है

कोरबा। घर में घुसकर बलवा करने और जानलेवा हमले से एक व्यक्ति की मौत हो जाने विचाराधीन मामले में न्यायालय ने आरोपी दो भाईयों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। घटना रामपुर पुलिस चौकी अंतर्गत रामपुर बस्ती में 11 अगस्त 2013 को घटित हुई थी।
बस्ती निवासी देव कुमार शाह 30 वर्ष व गुरुदेव शाह उर्फ नान्हू 24 वर्ष दोनों पिता वासुदेव शाह ने घटना दिनांक को शाम 4 बजे आईटीआई चौक के पास अपने साथियों अजय यादव, मोनू उर्फ विजयकांत, गुड्डु उर्फ दुर्गेश शर्मा व अंजोरमति के साथ मिलकर भारती के मकान में घुसकर गाली-गलौच किया।
इन सभी के द्वारा भारती एवं घर में मौजूद रविशंकर, राजू, फूलमति एवं पिन्टू के साथ डंडा, हाथ-मुक्का व लात से मारपीट की गई। सभी आहतों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने देव कुमार व गुरुदेव के विरूद्ध धारा 147, 149, 450, 294, 506 बी, 323, 325 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया। ईलाज के दौरान घायल रविशंकर की मृत्यु उपरांत मामले में धारा 302 भी जोड़ी गई। पुलिस ने विवेचना बाद प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया।
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम योगेश पारीक ने विचाराधीन प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी देव कुमार व गुरुदेव को धारा 147 में 6-6 माह सश्रम कारावास व 100 रुपए अर्थदंड तथा धारा 302, 149 में आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि भुगतान न करने पर क्रमश: 15 दिन व 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने पैरवी की।


