Begin typing your search above and press return to search.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के एक मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

बांका। बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के एक मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुघ्न सिंह ने इस मामले में जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के नयागांव के परवेज अंसारी को यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, दोषी ने 13 अप्रैल 2013 को एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और नयागंव के बहियार के कुएं के निकट उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इस सिलसिले में नाबालिग के पिता दिलीप कुमार साह ने बौंसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
Next Story


