शराबबंदी कानून के तहत एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद लखीसराय जिले की सत्र अदालत ने शराब तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दो लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है

लखीसराय। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद लखीसराय जिले की सत्र अदालत ने शराब तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दो लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) ने यहां मामले में सुनवाई के बाद शराबबंदी कानून के तहत पूर्वजिंदर सिंह को आजीवन कारावास और गुंजन कुमार एवं विकास कुमार को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया।
दोषियों को पिछले वर्ष सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में दोषियों के विरूद्ध जिले के सूर्यगढ़ा थाना में कांड संख्या 205/18 दर्ज करायी गयी थी।
गौरतलब है कि बिहार में 05 अप्रैल 2016 को लागू पूर्ण शराबबंदी को लेकर उत्पाद अधिनियम के तहत लखीसराय जिले में पहली बार किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है।


