मिर्जापुर में वृद्ध के हत्यारे को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने वृद्ध की हत्या के मामले में बुधवार को चाचा और भतीजे को अाजीवन कारावास के साथ ही सत्रह-सत्रह हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने वृद्ध की हत्या के मामले में बुधवार को चाचा और भतीजे को अाजीवन कारावास के साथ ही सत्रह-सत्रह हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लालगंज क्षेत्र के पियुरी गांव निवासी और वादी रामजी गौड़ ने तीस अप्रैल 2008 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके चाचा त्रिवोणी गौड़ को कोई संतान नहीं थी। उसने आरोप लगाया कि उनकी जमीन हड़पने की नियत से पूर्व प्रधान रामजग मौर्य उन्हें अपने पास रखते थे। पूर्व प्रधान रामजग उसके भाई श्यामजग और रामजग के पुत्र संतलाल ने 29 अप्रैल 2008 को उसके चाचा की हत्या करके शव तालाब के किनारे फेंक दिया था।
इस सम्बंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था।
जिला न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान त्रिवेणी गौड़ की हत्या का दोषी पाते हुए श्यामजग और उसके भतीजे संतलाल को आजीवन कारावास और सत्रह-सत्रह हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनायी जबकि रामजग मौर्य को आरोप मुक्त कर दिया।


