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मिर्जापुर में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने चार साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मिर्जापुर में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
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मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने चार साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही साथ चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है । जिले में आठ माह के अन्दर सुनवाई पूरी कर एक नया रिकार्ड बनाया है।

मामला चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक ईट भठ्ठे पर काम करने वाला मजदूर दुलारे बिंद ने दूसरे मजदूर की चार साल की बालिका को टाफी देने के बहाने गेहूं के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। बालिका की स्थिति देखकर परिवार के लोग सन्न रह गये। पूछने पर बालिका और उसकी चचेरी बहन ने पूरी बात बतायी। इसके बाद बालिका के पिता ने उसी दिन चुनार थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने दुलारे बिंद के खिलाफ पाक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल कर दी।

अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ज्ञानेन्द्र राय की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सात गवाहों एवं अन्य सबूत के आधार पर सोमवार को खुली अदालत में अभियुक्त को दोषी करार दिया। बचाव पक्ष की दलिलो को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य अमानवीय पशुवत रहा है। ऎसे में वह किसी तरह की रियायत पाने का हकदार नहीं है।

न्यायाधीश ने अर्थ दण्ड को पीडित परिवार को देने के आदेश दिया। अभियुक्त पहले से ही जेल में बंद था। उसे पुनः जेल भेज दिया गया।


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