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दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर को उम्र कैद

उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के दो साल पुराने मामले में अभियुक्त पति,सास और ससुर को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है

दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर को उम्र कैद
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संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के दो साल पुराने मामले में अभियुक्त पति,सास और ससुर को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार इटौवा निवासी रमेश यादव ने अपनी पुत्री संजू की शादी लगभग पांच-छह वर्ष पूर्व मेंहदावल क्षेत्र के नगपुर गांव निवासी भगवान दास के पुत्र देवप्रकाश के साथ की थी। शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया था। कम दहेज लाने को लेकर ससुराल में पति के अलावा उसकी सास और ससुर आये दिन प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने ससुराल वालों 19 मई 2017 को संजू की हत्या कर दी गई।

इस मामले में संजू के पिता की तहरीर पर उसके पति देव प्रकाश,ससुर भगवानदास और सास कल्पा देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। इस मुकमदें की सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक (प्रथम) राकेश पांडेय ने शुक्रवार को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए अभियुक्त पति,सास एवं ससुर को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार जुर्माना लगाया।
इस मुकदमें की पैरवी शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार ने की।


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