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उत्तर प्रदेश में बालक की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश में बांदा की अदालत ने एक बालक की हत्या के मामले में युवा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश में बालक की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा की अदालत ने एक बालक की हत्या के मामले में युवा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रूपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बिसंडा क्षेत्र के बासी अमवा गांव के बंधनिया पुरवा निवासी सुरेश कुमार वर्मा के दो नाबालिग पुत्र घर पर खेल-खेल में आपस में लड़ गए थे। सात नवंबर 2015 को शाम आपसी लड़ाई के बाद बड़े भाई सूरज ने अपने छोटे भाई संदीप की पिटाई कर दी थी। उसके बाद संदीप डरकर घर से चला गया।

इस बीच राजेश बर्मा नामक युवक संदीप को फुसलाकर कर ले गया और गला दबा कर उसकी हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद विवेचना की। इस मामले में आरोपी को जेल दिया गया।

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के बाद संदीप को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।


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