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बांदा में पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में बांदा कर एक अदालत ने चार साल पूर्व प्रधान प्रत्याशी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या के आरोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई

बांदा में पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद
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बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा कर एक अदालत ने चार साल पूर्व प्रधान प्रत्याशी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या के आरोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसंडा थाना क्षेत्र की कोर्रही गांव की जुबेदा खातून पत्नी रईस खान पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की प्रत्याशी थी। उसका पति उस पर शक करता था। 13 दिसंबर 2015 को पंचायत चुनाव की मतगणना बिसंडा विकासखंड में सम्पन्न होने वाली थी। मतगणना में शामिल होने के लिए जुबेदा गांव के युसूफ खान के साथ मोटरसाइकिल से बिसंडा जा रही थी । बालिका इंटर कॉलेज रोड के निकट पुलिया के नीचे छिप कर उसका पति अपने साथियों सहित घात लगाए बैठा था जैसे ही युसूफ और जुबैदा पुलिया के निकट पहुंचे रईस खान ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ डंडे से वार कर पहले मोटरसाइकिल से गिरा दिया और फिर चाकूओं से गोद कर पत्नी की हत्या कर दी।

पुलिस ने घटना का मुकदमा आरोपी पति सहित चार लोगों के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना की। विवेचना में तीन आरोपियों को मुकदमें से निकल कर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी और पति रईस खान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत में पति रईस खान पर दोष सिद्ध होने से उसे सश्रम आजीवन कारावास और पांच हजार की जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी घटना के बाद से जेल में है। न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित किए जाने के भी आदेश दिए।


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