बड़े भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद
भाई की डंडा मारकर हत्या करने के आरोप में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने विष्णु नेतराम साहू 30 वर्ष निवासी ग्राम कोल्दा को आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है

महासमुंद। भाई की डंडा मारकर हत्या करने के आरोप में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने विष्णु नेतराम साहू 30 वर्ष निवासी ग्राम कोल्दा को आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त विष्णु नेतराम साहू का अपने बड़े भाई एवन नेतराम साहू के साथ किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश था।
आरोपी विष्णु रोज शराब पीने के लिए बड़े भाई से रूपए मांगता था। बड़े भाई ने रूपए देने से इंकार कर दिया था। मृतक के ससुर जगदीश राम साहू ने 19 फरवरी 2016 को भीमखोज थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पहले मारपीट का अपराध पंजीबद्घ किया था। इस बीच उपचार के दौरान 10 मार्च 2016 को उसकी मृत्यु हो गई।
तब पुलिस ने धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। जहां मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषसिद्घ पाए जाने पर आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाने पर अभियुक्त विष्णु को 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा।


