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पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द, उत्तराखंड सरकार का आदेश
उत्तराखंड सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन के लिए बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी है

नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन के लिए बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी है और उनके 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. हलफनामे में, उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तुत किया कि उसके राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कानून के विपरीत विज्ञापनों के प्रकाशन पर जुर्माना, कारावास या दोनों सहित सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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