छात्र-छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारी
छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के तत्वावधान में स्कूलों एवं कॉलेजों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

महासमुंद । छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के तत्वावधान में स्कूलों एवं कॉलेजों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें भौतिक के साथ साथ पावर प्रजेन्टेशन स्क्रीन वीडियों के माध्यम से नालसा की शॉट मूवी दिखाकर छात्र.छात्राओं को विधिक संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी परिपेक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविरा में माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, मचेवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा कालेज के छात्र.छात्राओं को विधिक जागरूकता तथा कानून के विभिन्न विषयों से संबंधित भौतिक जानकारी दी। पावर प्रोजेक्टर के माध्यम से नालसा के विभिन्न योजनाओं से संबधित शॉट मूवी दिखाया गया।
इसी प्रकार वृन्द्रावन विद्यालय ईमली भाठा, श्याम बालाजी बीएड कालेज के छात्र.छात्राओं को सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सराफ के द्वारा नालसा द्वारा संचालित उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा अपने उद्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो एवं उनके द्वारा दी जाने वाली विधिक सहायता अथवा सलाह के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए
कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी के लिए न्याय सुनिश्चत किया गया है कि गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 के तहत राज्य का यह उत्तदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चत करे, समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गो को सक्षम विधिक सेवा, प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियत पास किया गया। साथ ही विधिक की अन्य जानकारियां भी दी गई।


