व्याख्याता पंचायत को मिलेगा वेतन पुनरीक्षण का लाभ
व्याख्याता पंचायत को पुनरीक्षण वेतनमान नहीं दिए जाने के खिलाफ प्रस्तुत हाईकोर्ट में याचिका पर आज कोर्ट ने शासन को आदेशित किया कि पीड़ित को पुनरीक्षण वेतनमान दिया जाए और याचिकानिराकृत कर दिया

बिलासपुर। व्याख्याता पंचायत को पुनरीक्षण वेतनमान नहीं दिए जाने के खिलाफ प्रस्तुत हाईकोर्ट में याचिका पर आज कोर्ट ने शासन को आदेशित किया कि पीड़ित को पुनरीक्षण वेतनमान दिया जाए और याचिकानिराकृत कर दिया।
जानकारी के अनुसार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीपत बिलासपुर में पदस्थ व्याख्याता पंचायत वर्ग-1 श्रीमती सरोज चंद्रेश की सेवा अवधि आठ वर्ष हो जाने के बाद भी बीएड, डीएड प्रशिक्षित नहीं होने के कारण पुनरीक्षण वेतनमान का लाभ शासन द्वारा नहीं दिए जाने पर उन्होंने अधिवक्ता अनिल तावड़कर एवं प्रभात सक्सेना के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिककर्ता पुनरीक्षण वेतनमान पाने की हकदार है। एवं शासन का उक्त आदेश शिक्षाकर्मी भर्ती सेवा नियमों के खिलाफ है। मामले कि सुनवाई कर हाईकोर्ट ने पीड़ित को पुनरीक्षण वेतनमान का लाभ दिए जाने का आदेश देते हुए याचिका निरा$कृत कर दिया।
चुनाव याचिका पर सांसद पक्ष की बहस शुरू
कोरबा सांसद के खिलाफ चुनाव याचिका पर आज हाईकोर्ट में सांसद की ओर से बहस की शुरूआत हो गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. बंशीलाल महतो ने जीत हासिल की थी। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी शम्भू प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज कोरबा सांसद डॉ. बंशीलाल महतो की ओर से बहस की शुरूआत की गई है। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।


