महाराष्ट्र में पत्रकार पर हमला, मामला दर्ज
दैनिक 'बीड संघर्ष' के संपादक मोहम्मद कमरुल ईमान खान पर हुए हिंसक हमले के बाद पुलिस ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम 2017 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह बीड में ऐसा पहला मामला है जिसे इस कानून के अंतर्गत लाया गया है

बीड (महाराष्ट्र)। दैनिक 'बीड संघर्ष' के संपादक मोहम्मद कमरुल ईमान खान पर हुए हिंसक हमले के बाद पुलिस ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम 2017 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह बीड में ऐसा पहला मामला है जिसे इस कानून के अंतर्गत लाया गया है।
पीड़ित संपादक खान ने आज बताया कि उनकी शिकायत में अनवर प्राइमरी उर्दू स्कूल के प्रभारी मिर्ज़ा सईद अनवर बेग और अध्यापक इसरार अहमद को इस कानून और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया गया है।
इन आरोपियों ने खान पर कथित तौर पर पांच जुलाई की रात लगभग सवा ग्यारह बजे हमला किया। वे खान को उनके घर से कोई बहाना बना कर ले गए थे। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने संपादक पर एक घातक हथियार से हमला किया। वे इस बात से नाराज थे कि संपादक खान ने उनके स्कूल को लेकर खबर क्यों छापी थी। आरोपियों ने खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दैनिक समाचार पत्र के संपादक राज्य में खासकर बीड जिले में शिक्षा क्षेत्र की अनियमितताओं को कई महीनों से प्रकाश में ला रहे हैं।
जब वे पुलिस के पास शिकायत लेकर गए तो पुलिस ने ढिलाई बरतते हुए मामले को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में दर्ज किया। इस पर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की बीड इकाई ने कड़ा विरोध जताया और संघ के राज्य समन्वयक वैभव स्वामी के नेतृत्व में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत के समक्ष मामले की वीडियो फुटेज सहित सबूत के तौर पर सौंपी।
कावत ने इस पर अधीनस्थ अधिकारियों को मामले को देखने को कहा। तब बीड शहर पुलिस थाना प्रभारी बाबा राठौड़ ने इस पर फौरन कार्रवाई की ।
वैभव के अलावा कई अन्य पत्रकारों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और सामूहिक रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर लक्षित हमले के लिए जवाबदेही की माँग की।


