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राजनीतिक दलों से साझा करें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची:चुनाव आयोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मसौदा सूची जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा करें।

राजनीतिक दलों से साझा करें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची:चुनाव आयोग
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नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के जरिये मतदाता सूची को शुद्धतम बनाने में जुटे चुनाव आयोग ने एसआइआर में शामिल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मसौदा सूची जारी होने से पहले वह प्रत्येक बूथ पर पाए गए मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा करें। साथ ही बिहार में जिस तरह से ऐसे मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, उसी तरह से सभी राज्य इसे उपलब्ध कराएं।

चुनाव आयोग ने एसआइआर के दूसरे चरण में शामिल सभी 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों से बात करें। उनसे कहें कि यदि किसी बूथ पर किसी नाम गलत तरीके से मृत, स्थानांतरित व अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं में शामिल है, तो वे उन्हें बूथ लेवल एजेंट को तुरंत बताए ताकि समय रहते इसे ठीक किया जा सके।

उप्र में गणना फार्म जमा करने के लिए बढ़ सकता है समय

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की ओर से एसआइआर के दौरान गणना फार्म जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग पर गंभीरता दिखाई है और संकेत दिया है कि इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। आयोग इस पर निर्णय गुरुवार को लेगा। आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अगले साल जिन राज्यों में चुनाव है, उन्हें छोड़कर उनके पास अन्य सभी राज्यों में थोड़ा समय बढ़ सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआइआर की समय सीमा एक बार बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल केरल को छोड़कर सभी राज्यों में गणना फार्म भरने व जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है।

बंगाल के निर्वाचन अधिकारी को नए मतदान केंद्र बनाने का निर्देश

चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह हाई राइज भवनों व सोसाइटियों में रहने वाले मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए नए मतदान केंद्र सृजित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न होने पाए। आयोग ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 31 दिसंबर तक ऐसे मतदान केंद्रों की सूची मुहैया कराने को कहा है।


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