Top
Begin typing your search above and press return to search.

चुनाव आयोग का बड़ा आदेश: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान से 48 घंटे पहले 'ड्राई डे' लागू, शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव वाले क्षेत्रों और पूरे तमिलनाडु में मतदान से पहले 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ लागू किया जाएगा।

चुनाव आयोग का बड़ा आदेश: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान से 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू, शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
X

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव वाले क्षेत्रों और पूरे तमिलनाडु में मतदान से पहले 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ लागू किया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटों के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या सार्वजनिक/निजी स्थान पर शराब की बिक्री या वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

यह रोक क्लब, बड़े होटल और रेस्टोरेंट और उन सभी जगहों पर लागू होगी, जिनके पास शराब रखने या बेचने का लाइसेंस है। आयोग ने कहा कि इन जगहों पर तय समय के दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

बयान में कहा गया है कि कानून के अनुसार, जहां-जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां मतदान खत्म होने के समय से पहले के 48 घंटों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया जाएगा। अगर दोबारा मतदान (री-पोल) होता है, तो उस दिन भी यही नियम लागू रहेगा।

बिना लाइसेंस वाली जगहों पर शराब के भंडारण पर भी सख्ती से नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

यह ‘ड्राई डे’ हर चरण के मतदान और किसी भी री-पोल के दौरान लागू रहेगा। इसके अलावा, वोटों की गिनती वाले दिन यानी 4 मई को भी उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यही प्रतिबंध लागू रहेगा, जहां मतदान हुआ है।

आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी। साथ ही छह राज्यों में उपचुनाव की भी घोषणा की गई थी।

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

यह निर्देश चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।



Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it