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अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जबरदस्त हंगामा

लोकसभा में ई-सिगरेट पीने का मुद्दा तब उठा जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए टीएमसी के एक सांसद पर आरोप लगाया। इस पर ओम बिरला ने कहा कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जबरदस्त हंगामा
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नई दिल्ली। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान को उस समय हंगामा मच गया, जब भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन के भीतर ई-सिगरेट पीने का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने किसी सांसद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि मामला टीएमसी के एक सांसद से जुड़ा है।

उनके आरोप सामने आते ही सदन की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर मुड़ीं। लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत स्पष्ट किया कि संसद में किसी भी सदस्य को किसी तरह की छूट या विशेषाधिकार नहीं दिया गया है जिसमें ई-सिगरेट, धूम्रपान या कोई भी प्रतिबंधित गतिविधि शामिल हो।

ओम बिरला ने कहा कि नियम सभी सांसदों पर बराबर लागू होते हैं और सदन की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आता है या उन्हें कोई प्रमाण मिलता है, तो नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि संसद लोकशाही का सर्वोच्च मंच है, और यहां बैठने वाले सभी प्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी है कि वह जनता की उम्मीदों के अनुरूप अनुशासन और गरिमा बनाए रखें।

जानकारी के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) पूरी तरह से बैन (प्रतिबंधित) हैं, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019' के तहत लागू किया गया है, जिसका मतलब है कि इनका उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात और विज्ञापन गैरकानूनी है, और इसके उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है।


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