वकीलों को सफेद बैंड, लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट और पैंट पहनना होगा : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय वकील को सफेद पट्टी (बैंड) पहननी चाहिए

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय वकील को सफेद पट्टी (बैंड) पहननी चाहिए और लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट के ड्रेस कोड का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि शाहदरा बार एसोसिएशन (एसबीए) का सर्कुलर इंटर्न को नीला कोट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के प्रस्ताव में इंटर्न के लिए काली टाई, कोट, पैंट और एक सफेद शर्ट अनिवार्य है।
अदालत एसबीएस के सर्कुलर को चुनौती देने वाले हार्दिक कपूर नाम के दूसरे वर्ष के कानून के छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विभिन्न संघों के सभी इंटर्न के लिए एक समान कपड़े निर्धारित करने के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को एसबीए के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और बीसीडी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार संघों और अन्य हितधारकों की बैठक आयोजित करने के लिए कहा था, ताकि इस बात पर आम सहमति बन सके कि वर्दी कानून के इंटर्न को क्या पहनना चाहिए।
उन्होंने कहा था, इंटर्न की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों की सहमति से एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। एक समान वर्दी निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि अगर अलग-अलग संघ अलग-अलग वर्दी निर्धारित करते हैं तो इंटर्न को असुविधा होगी।


