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जनसंख्या नियंत्रण पर बने कानून, न मानें तो वोटिंग अधिकार खत्म हो : गिरिराज

केन्द्रीय मत्स्य और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा कानून आना चाहिए कि जो ना माने, उसका वोटिंग का अधिकार खत्म कर देना चाहिए

जनसंख्या नियंत्रण पर बने कानून, न मानें तो वोटिंग अधिकार खत्म हो : गिरिराज
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साहरनपुर। केन्द्रीय मत्स्य और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा कानून आना चाहिए कि जो ना माने, उसका वोटिंग का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एवं हिंदू जागरण मंच पर सीएए के समर्थन कार्यक्रम में केंद्रीय पशुधन मंत्री गिरिराज सिंह सहारनपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि जो इस कानून को नहीं माने उसका वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए और ऐसे लोगों पर आर्थिक और कानूनी प्रतिबंध भी लगाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री करार दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि हाफिज सईद से लेकर देश दुनिया में मौजूद आतंकवादियों के तार देवबंद से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि वह पिछले वर्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले कानून बनाने को लेकर 125 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को सौंप चुके हैं। 11 अक्टूबर 2019 से मेरठ से दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की। जिसमें तकरीबन 300 छोटी-बड़ी रैलियों का आयोजन हुआ था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़ा कानून बनना चाहिए।

उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कहा कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अन्यथा देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर देश का विकास करना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्द से जल्द लाना होगा।

गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएए के खिलाफ जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह गलत हैं। उससे भारतीय की नागरिकता का कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रदर्शन करने वाले लोग यह बात समझने को तैयार नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था। अगर उस समय धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं किया जाता तो आज पाकिस्तान में सारे मुस्लिम और हिंदुस्तान में सारे हिन्दू होते।

गिरिराज सिंह ने दिल्ली में हो रहे सीएए के प्रदर्शन पर कहा है कि कोई कहता है कि भारत इस्लामिक देश बनेगा तो कोई कहता है कि नागरिकता संशोधन बिल गलत लाया गया है, जबकि भारत में रहने वाले किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नागरिक की नागरिकता को कोई भी कानून से कोई भी खतरा नहीं है।


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