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हरियाणा : नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 35 हजार रुपए जुर्माना

हरियाणा में नूंह की पोक्सो विशेष अदालत ने दुष्‍कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई

हरियाणा : नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 35 हजार रुपए जुर्माना
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नूंह। हरियाणा में नूंह की पोक्सो विशेष अदालत ने दुष्‍कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई।

इस दौरान कोर्ट ने अपराधी को 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी, यह भी फैसला सुनाया गया।

जानकारी के मुताबिक, फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव बीवा के रहने वाले महेंद्र ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 28 अक्तूबर 2023 की शाम करीब 6 बजे भाई के लिए खाना लेकर आरा मशीन पर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि करीब 10 दिन पहले आरोपी शंकर टिकाधर ने फोन पर धमकी दी थी कि यदि लड़की की शादी उससे नहीं हुई तो वह उसे भगा ले जाएगा। घटना के बाद परिजनों ने थाना फिरोजपुर झिरका में शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। जांच में साक्ष्य जुटाए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। करीब दो साल तक चले मामले में सभी अहम सबूत और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी हरदय टिकाधर उर्फ शंकर टिकाधर को दोषी करार दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान की फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो कोर्ट नूंह ने 8 सितंबर को तीन विशेष धाराओं में 35 हजार रुपये का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा दी। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।

आयुष यादव एएसपी के मुताबिक, समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध मानते हुए दोषी को सख्त सजा सुनाई।


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