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मप्र में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आएगा कानून

मध्य प्रदेश की सरकार आगामी समय में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है

मप्र में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आएगा कानून
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भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार आगामी समय में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार इनसे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम में क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से मौजूदा प्रावधानों को और सख्त किया जा रहा है।

बताया है कि इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इसका अधिकार क्षेत्र सभी जिलों तक होगा। इसमें सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकार या सेवानिवृत्त आईजी या सचिव आदि रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे। सरकारी संपत्ति की जानकारी कलेक्टर और निजी नुकसान की जानकारी संबंधित व्यक्ति द्वारा ट्रिब्यूनल को दी जाएगी। यह ट्रिब्यूनल भूराजस्व संहिता में जिस तरह की वसूली के अधिकार है, उसी तरह के अधिकार इस ट्रिब्यूनल को रहेंगे।

गृहमंत्री ने बताया कि तीन माह में प्रकरण का निपटारा होगा। कहां किसका कितना नुकसान हुआ है, इसकी दोषियों से भरपाई कराई जाएगी। इस मामले में अपील सिर्फ उच्च न्यायालय में हो सकेगी, जो लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा।


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